Friday 23 October 2015

केजरीवाल (AAP) ने दिल्‍ली वक्फ बोर्ड के छीने सारे अधिकार.



दिल्ली केजरीवाल (AAP) सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की सभी शक्तियां छीन ली हैं। और इसके  अधिकार एवं कामकाज को सचिव (राजस्व) के सुपुर्द कर दिया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्व सचिव ए अम्बारासू की ओर से 10 अक्टूबर, 2015 को एक अधिसूचना जारी की गई थी। जिसमें कहा गया था की ''वक्फ अधिनियम-1995 की धारा 99 (1) के तहत दिए गए  अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली की सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अधिकार अपने हाथ में ले लिए हैं। इसकी समयावधि 6 महीने के लिए है।''

बोर्ड की अध्यक्ष राणा परवीन सिद्दीकी ने कहा कि उन्होंने ‘अधिसूचना को रद्द करने की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर की है। अदालत 30 अक्टूबर को इस पर सुनवाई करेगी।’ अधिसूचना में कहा गया है कि ‘वक्फ अधिनियम-1995 की धारा 99 (2-बी) के मुताबिक बोर्ड की सभी शक्तियों का इस्तेमाल और कर्तव्यों का निर्वहन सचिव (राजस्व) द्वारा किया जाएगा।राणा ने कहा, ‘मुझे 15 अक्टूबर को अधिसूचना मिली और फिर मैंने वक्फ बोर्ड के कार्यालय जाना बंद कर दिया।

बता दें, गत 20 जनवरी को दिल्ली वक्फ बोर्ड के सदस्यों की बैठक में सिद्दीकी को अध्यक्ष चुना गया था। उन्होंने कहा, ''दिल्ली वक्फ बोर्ड के कुल सात सदस्य होते हैं। मेरे चुनाव के समय सिर्फ छह सदस्य थे और उनमें से चार ने मेरा समर्थन किया था।'' बहरहाल, उनके निर्वाचन को दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया जिसके खिलाफ उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की।

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